बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2008 में ब्रिटिश किशोरी स्कार्लेट इडेन कीलिंग की हत्या मामले में सैमसन डिसूजा को शुक्रवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि स्कार्लेट 18 फरवरी 2008 को गोवा में अंजुना बीच पर मृत पाई गई थीं और उनके शरीर पर चोट के निशान थे। सैमसन डिसूजा और प्लैसिडो कार्वाल्हो पर स्कार्लेट को नशा देने और यौन शोषण करने के बाद मरने के लिए छोड़ देने का आरोप थागोवा की बाल अदालत ने पिछले साल दोनों को बरी कर दिया था। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने बुधवार को डिसूजा को दोषी ठहराया। उसे आईपीसी की धारा 328, 304 और 201 तथा गोवा बाल कानून की धारा 8(2) के तहत दोषी पाया गया। कार्वाल्हो को बरी करने का फैसला बरकरार रखा गया।
11 साल पहले का मामला, ड्रग्स देकर हुआ था रेप
हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने शुक्रवार को डिसूजा को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। दरअसल, फरवरी 2008 में गोवा के बीच पर ब्रिटिश मूल की 15 साल की एक लड़की स्कारलेट कीलींग का शव मिला था। इस मामले में डिसूजा और कार्वल्हो पर स्कारलेट का रेप कर उसकी हत्या करने का आरोप था। गोवा में बीच किनारे एक कैफे में काम करने वाले दोनों पर आरोप था कि उन्होंने स्कारलेट की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया और उसके बाद उसका रेप कर बेहोशी की हालत में उसे पानी के किनारे छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।