डीएल बनवाने की जटिल प्रकियाओं को आसान बनाने के लिए सरकार ने कानून में कई बार बदलाव किए हैं। लोगों की परेशानी कम न होती देख सरकार एक बार फिर डीएल बनवाने के नियम में बदलाव करने जा रही है। सरकार के नए कानून के तहत लर्निंग लाइसेंस, नया डीएल, डीएल को रिन्यू कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरुरत नहीं होगी।
जब कोई आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाता है, तो उसे कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते है। इन सब के लिए उसे आरटीओ के ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते है।
लेकिन अब केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नए कानून के तहत लर्निंग लाइसेंस, नया डीएल, डीएल को रिन्यू कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरुरत नहीं होगी।
सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव करने जा रही है। वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यायलों (आरटीओ) में लर्निग डीएल बनाया जाता है। निश्चित अवधि के बाद स्थायी डीएल पाने के लिए आवेदनकर्ता को नया फार्म भरना पड़ता है।
इसी प्रकार डीएल को रीन्यू कराने, मोटरसाइकिल और स्कूटर के लाइसेंस को कार के लाइसेंस में बदलवाने, डीएल में नाम चेंज करवाने, डुप्लीकेट डीएल बनाने के लिए हर बार अलग-अलग फॉर्म भरना पड़ता है।
नए कानून के तहत रूल 10, 14 (1), 17 (1) व 18 को समाप्त कर दिया जाएगा और इनके स्थान पर नया फॉर्म-2 लागू होगा। यानी की सभी कामों के लिए आपको सिर्फ फॉर्म नंबर 2 भरना होगा। फॉर्म में लोगों को आधार कार्ड नंबर के साथ समस्त जरुरी जानकारियां उपलब्ध करानी होगी।
केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए, आवेदनकर्ता से डीएल बनवाते समय आवेदन फॉर्म में समस्त जानकारी के साथ आधार कार्ड की डिटेल्स भी भरनी होगी। इससे सरकार को उम्मीद है कि डीएल बनवाने के लिए होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जाएगा।
आपको बता दें की अभी आप डीएल दो तरीको से बनवा सकते हैं- ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में नजदीकी आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) में जाकर फॉर्म भरकर आवेदन करना होता है।
वहीं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज की सारथी वेबसाइट (sarathi.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरना होता है।