यूपी में सात माह में 939 भू-माफिया चिन्हित किए गए हैं। इनमें से छह के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है जबकि छह भू-माफियाओं की गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 40 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं।
आईजी कानून एवं व्यवस्था हरिराम शर्मा ने बताया कि एक जनवरी से 31 जुलाई के बीच प्रदेश भर में पुलिस और अन्य विभागों द्वारा 939 भू-माफियाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से 267 पुलिस ने और बाकी 672 अन्य विभागों ने चिह्नित किए हैं। भू-माफियाओं में से 240 ने सरकारी जमीनों पर, 191 ने निजी जमीनों पर, 22 ने भवनों और 486 ने ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इन्हें खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। चिन्हित भू-माफियाओं के खिलाफ सात माह के दौरान 1363 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इन मुकदमों के तहत 251 को गिरफ्तार किया गया और 53 दबाव के चलते कोर्ट में हाजिर हो गए। एक की संपत्ति की कुर्की कराई गई है। जुलाई के बाद जेल में सिर्फ 78 भू-माफिया रह गए हैं। 216 फरार हैं और 78 अपने घरों में रह रहे हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
और 44 भू माफियाओ पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी
शासन की ओर से भू-माफिया पर सख्त एक्शन लेने के निर्देशों के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन उन 44 भू-माफिया पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी में है जो अब तक सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामलों में चिह्नित किए गए हैं और उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं। डीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों ने विधिक राय के लिए अभियोजन विभाग से संपर्क किया है।
राजधानी में पांचों तहसीलों में अब तक करीब 48 भू-माफिया चिन्हित किए गए हैं। डीएम कौशल राज शर्मा ने इन सभी पर पर गुंडा एक्ट और गैंगेस्टर की कार्रवाई की बात कही थी। डीएम के निर्देश के बाद सभी एसडीएम से भू-माफिया का ब्योरा मांगा गया था। अब तक जो सूची मिली है उसके आधार पर प्रशासन एक्शन लेने को तैयार है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीप्रकाश गुप्ता के मुताबिक सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक जो भी भू-माफिया चिह्नित किए गए हैं, उन पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है।
अवैध संपति होगी जब्त
भू-माफिया पर गुंडा एक्ट के अलावा उनके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। प्रशासन ने राजस्वकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि सभी चिह्नित भू-माफिया द्वारा बनाई गई संपत्तियों का ब्योरा तैयार करें। प्रशासन द्वारा जांच के बाद कब्जे में लेने की कार्रवाई होगी।
दूसरे विभागों से मांगा ब्योरा
प्रशासन अब नगर निगम, एलडीए और अन्य विभागों से भी भू-माफिया का ब्योरा मंगा रहा है। सरकार ने सभी तरह के माफिया की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे जिसमें भू, खनन, शराब सहित अन्य तमाम तरह के गैरकानूनी कारोबार करने वालों को चिह्नित करने को कहा था।
आईजी के मुताबिक छह भू-माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है। जबकि 49 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इनमें से छह भू-माफियाओं की करीब 40 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त कर ली गई है। बाकियों के खिलाफ भी 14 (1) के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है। 216 भू-माफियाओं को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर कर दिया गया है। जबकि 10 के असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और 37 की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। फरार भू-माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है।