बिजली बिल में नाम परिवर्तन के लिए लेसा के हर डिवीजन में अलग-अलग फीस जमा कराई जा रही है। बिजली अभियंताओं की इस मनमानी से बिजली उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत हो रही है।
चिनहट के लौलाई निवासी उमा निगम (खाता सं.2235246505) का घरेलू कनेक्शन है। उन्होंने 30 दिसम्बर को नाम परिवर्तन के लिए 918 रुपये जमा किया। इसमें 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस, 18 रुपये जीएसटी व सिक्योरिटी 800 रुपये जमा की। इसी प्रकार गोमतीनगर निवासी एसके श्रीवास्तव (खाता सं.5731870000) का घरेलू कनेक्शन है।
बिजली उपभोक्ता ने 15 जनवरी को नाम परिवर्तन के लिए 218 रुपये जमा किया। इसमें 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस, 18 रुपये जीएसटी और सिक्योरिटी 100 रुपये जमा की। यह हाल तब है जबकि सर्किल-दो में चिनहट और गोमतीनगर डिवीजन आते हैं। जबकि विद्युत निमायक आयोग की जुलाई 2019 कास्ट डाटा बुक के नियमानुसार दो किलोवाट लोड तक घरेलू विद्युत कनेक्शन पर 300 रुपये प्रतिकिलो सिक्योरिटी फीस जमा होती है।
विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार फीस
विद्युत लोड फीस
– एक किलोवाट लोड घरेलू कनेक्शन कुछ नहीं
– ग्रामीण घरेलू कनेक्शन (दो किलोवाट) 100 रुपये प्रतिकिलो वाट
– शहरी घरेलू कनेक्शन (दो किलोवाट) 300 रुपये प्रतिकिलो वाट
– शहरी घरेलू कनेक्शन (दो किवा से अधिक) 400 रुपये प्रतिकिलो वाट
– कॉमर्शियल कनेक्शन 1000 रुपये प्रतिकिलो वाट
नाम परिवर्तन के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
बिजली उपभोक्ता झटपट पोर्टल पर नाम परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन upenergy.in पर जाकर change of Electricity Ownership में क्लिक करके झटपट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
बिजली बिल में नाम परिवर्तन के लिए प्रोसेसिंग फीस और 18 प्रतिशत जीएसटी की फीस जमा की जाती है। इसके अलावा नियमानुसार सिक्योरिटी फीस जमा कराई जाती है। यदि किसी उपभोक्ता से गलत फीस जमा कराई गई है तो उसे वापस किया जाएगा।
अजय मिश्रा
अधीक्षण अभियंता, लेसा