इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की यूपी पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2015 में रिक्त रह गए तीन हजार विज्ञापित पदों को कैरी फारवर्ड न कर मेरिट कम करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग में दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा कि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। साथ ही सरकार सभी विज्ञापित पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है।
हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी हैं इसलिए इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अजय प्रकाश मिश्र व 216 अन्य सहित कई अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है।