मऊ में घूरा गुप्ता की हत्या करने के मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने आरोपी गोविंद यादव की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दी। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता हरिद्वार राय के तर्कों को सुनने के बाद दिया।
चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के कटघर कयाम निवासी गोविंद यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जमुना गुप्ता के लड़के घोरा गुप्ता को पिछले वर्ष 11 मई को शाम 7 बजे जो कि मेडिकल हाल पर बैठा हुआ था। तभी तीन मोटरसाइकिल पर सवार 9 लोग आए तथा ताबड़तोड़ फायर कर गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दिए। बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि आरोपित को झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केश डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपित गोविंद यादव की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया।