बिहार: सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को अब परिवहन विभाग देगा पैसा, CM नीतीश ने दिया निर्देश

वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजा देने के लिए परिवहन विभाग में रिवॉल्विंड फंड बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अभी दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह अनुदान दी जाती है।  

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए लगातार स्पेशल ड्राइव चलाएं। वाहनों से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी उपाय करें। ड्राइविंग परीक्षण के पूर्व लोगों को ड्राइविंग के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए। प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करें। सभी जिलों में टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएं। वाहनों के फिटनेस पर भी विशेष ध्यान दें। मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के समक्ष परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण दिया।

बिहार परिवहन मोबाइल ऐप लांच किया 
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ‘परिवहन विभाग-एक निरंतर यात्रा’ तथा ‘बिहार परिवहन’ मोबाइल ऐप लांच किया। इस ऐप पर ड्राइविंल लाइसेंस से संबंधित सभी तरह के शुल्क, यातायात नियमों का उल्लंघन शुल्क, निकट के प्रदूषण जांच केंद्र, टैक्स पेमेंट, आरसी-डीएल आदि की जानकारी मिलेगी। हादसों की सूचना भी इस ऐप पर ऑनस्पॉट दर्ज की जाएगी।

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