बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एवं श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पदाधिकारियों के बच्चों का ब्योरा तलब किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और सभी पुलिस अधीक्षकों को यह जानकारी जुटाने को कहा है। दरअसल शिक्षा विभाग यह आंकड़ा पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर एकत्रित कर रहा है।
संजय कुमार ने सभी डीएम व सभी एसपी को भेजे आदेश में कहा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्लूजेसी में 13 जुलाई 2021 को पारित अंतिरम आदेश में यह निर्देश दिया है कि राज्य में पदस्थापित आईएएस, आईपीएस, श्रेणी 1 व श्रेणी 2 के पदाधिकारियों के कितने बच्चे राज्य संचालित प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, इसके संबंध में विस्तृत विवरण न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है।
माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव 4 अगस्त को अपराह्न 4 बजे राज्य के सभी डीएम व सभी एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में इसकी अंतिम समीक्षा करेंगे। इस वीसी में आए आंकड़ों को समेकित करने के बाद न्यायालय को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम व एसपी से अनुरोध किया है कि इसको लेकर विस्तृत विवरणी तैयार करने की कार्रवाई अपने स्तर से आरंभ करें। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हमलोग तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। सभी डीएम-एसपी के सहयोग से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। सभी डीईओ को भी लगाया गया है। मुख्य सचिव खुद इसकी समीक्षा करेंगे।