बलिया जिले की शहर कोतवाली पुलिस ने राइफल के कारतूस की बिक्री में हेराफेरी और जालसाजी के आरोप में एक हथियार विक्रेता और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बलिया शहर कोतवाली में शुक्रवार को कोतवाली प्रभारी बाल मुकुंद मिश्र की शिकायत पर थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी मोहल्ले के शस्त्र विक्रेता सेराज आलम और उसके भाई मेराज आलम के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।
प्राथमिकी के अनुसार जिले के दुबहर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अवकाश प्राप्त कर्मी मैनेजर सिंह के पास राइफल (315 बोर) का शस्त्र लाइसेंस है। विक्रेता ने इन्हें पिछली 27 अगस्त, 28 अगस्त और एक सितंबर 2020 को प्रतिदिन पचास-पचास कारतूस देने की जानकारी दी थी लेकिन पुलिस अधिकारियों की जांच में यह पाया गया कि शस्त्र विक्रेता ने सिंह को केवल दस कारतूस ही दिए तथा उनका लाइसेंस लेकर उसपर अवैध तरीके से डेढ़ सौ कारतूस देने की जानकारी प्रविष्ट की। अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने पिछले दिनों शस्त्र लाइसेंस पर 100 से अधिक कारतूस लेने वाले मामले की जांच कराई और इसमें पाया गया कि शस्त्र विक्रेता ने मैनेजर सिंह को सिर्फ दस कारतूस देकर 140 कारतूस अनधिकृत रूप से किसी और को बेच दिए।
यादव ने बताया कि मैनेजर सिंह ने पुलिस को केवल दस ही कारतूस मिलने की जानकारी दी।