पूर्व विधायक पवन पांडेय के अदालत में हाजिर न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट के साथ साथ अभियुक्त के विरुद्ध फरारी उद्घोषणा एवं जमानतदारी को नोटिस देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला वर्ष 1996 का है तथा अभियुक्त के अनुपस्थित होने से आरोप तय नहीं हो पा रहा है।
आरोपी 27 जनवरी को भी अनुपस्थित था, लिहाजा आगामी 20 फरवरी के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट फरारी की उद्घोषणा एवं जमानतदारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।