नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में व्यक्ति को दस साल की जेल

एक व्यक्ति को साढ़े छह किलोग्राम अफीम रखने के जुर्म में अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। अदालत ने मध्यप्रदेश निवासी विष्णु को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियुक्त के पास व्यावसायिक मात्रा में अफीम पाई गई थी।

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स्पेशल जज नरेन्द्र कुमार की अदालत ने कहा अभियुक्त के पास से बरामद अफीम व्यावसायिक मात्रा पाई गई। अदालत ने यह भी कहा कि देशभर में इस तरह के नशीले पदार्थों की वजह से युवकों में बुरी लत बढ़ती जा रही है। ऐसे में समाज पर पड़ते मादक पदार्थों के बुरे असर को देखते हुए दोषी को दस साल की सजा सुनाई जा रही है।अदालत ने वष्णिु को मादक द्रव्य और नशीला पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाते हुए कहा कि यह साबित होता है कि उसके पास साढ़े छह किलो अफीम थी। बहरहाल अदालत ने एक अन्य व्यक्ति राम निवास को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन उसके खिलाफ मामला साबित करने में असफल रहा है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वष्णिु के साथ होने के बावजूद वह जानता था कि थैले में अफीम है। यह भी साबित नहीं हो पाया है कि दोनों ने कहीं से साथ मिलकर अफीम प्राप्त की थी।

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