जनहित स्कीम के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जनहित स्कीम के  लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को चुनौती देती पिटीशंस पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इस याचिका पर 7 जजों की एक पीठ गठित की जानी है। जो फिलहाल संभव नहीं है।
aadhar-card_1481617514Supreme Court refused to give any date on the issue of making Aadhar mandatory, and said that it would hear the matter in due course of time
SC bench said the earlier interim order had not been violated since Aadhaar is not mandatory for getting various social welfare schemes
Supreme Court refused to give any date on the issue of making Aadhar mandatory, and said that it would hear the matter in due course of time
SC bench said the earlier interim order had not been violated since Aadhaar is not mandatory for getting various social welfare schemes
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ करते हुए कहा कि बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया जा चुका है कि आधार कार्ड किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड न होने पर किसी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता।
 
 

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