मध्य प्रदेश के शुजालपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने 35 आरोपियों को 4 बार अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई. इस जघन्य हत्याकांड को खेत की मेढ़ पर पोल लगाने की बात पर हुए विवाद पर अंजाम दिया गया था.
अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कर्महे ने ग्राम खरदौनखुर्द के इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. आरोपियों में एक महिला सहित नौ आरोपियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है.
मध्य प्रदेश के शुजालपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने 35 आरोपियों को 4 बार अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई.
– शाजापुर जिले के 11 नवंबर 2012 को ग्राम खरदौनखुर्द में 37 लोगों ने रहमत खान और उनके तीन बेटों की हत्या कर दी थी.
-60 वर्षीय शरीफन बी के खेत की मेढ़ पर पोल लगाने से विवाद शुरू हुआ था, जिस पर मेहमूद खान ने बगैर सीमांकन के ऐसा करने पर आपत्ति ली थी.
-उस वक्त शरीफन बी खेत से वापस लौट गई, लेकिन दो घंटे बाद वह अपने 37 रिश्तेदारों के साथ वापस मौके पर पहुंच गई.
-आरोपियों ने तलवार, फर्सी व लाठियों से उन पर हमला कर दिया. इस हमले में आजाद खान, रहमत, मेहमूद ने मौके पर दम तोड़ दिया.
-वद्दू खान की इलाज के लिए भोपाल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई थी. इस हमले से 7 अन्य लोग भी घायल हुए थे.
-इस हमले में शेराज बी के पति और तीन बेटों की मौत हो गई थी. शेराज ने कोर्ट में अपनी गवाही में कहा था कि, मेरे सामने आरोपियों ने पति व बच्चों को सब्जी-भाजी जैसा काट दिया था.
एक आरोपी की मौत, एक फरार
चार लोगों की सामूहिक हत्या में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था. उसे सुधारगृह में भेजा गया था. वहीं एक आरोपी पप्पू खान की जेल में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी. मामले में शामिल एक अन्य आरोपी हसीब उर्फ हकीम पिता सदर मोहम्मद निवासी कोठडी अभी फरार है.