कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा झटका, IT करेगा नेशनल हेराल्ड केस की जांच

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका लगा है .दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड केस की जांच करने का आदेश दिया है. इससे सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बता दें कि नेशनल हेराल्ड में यंग इंडिया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है.

उल्लेखनीय है कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने याचिका दायर कर कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (AJL) के अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़े दस्तावेज मांगे थे. लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. लेकिन अब यह मामला फिर उभर कर सामने आ गया है.

बता दें कि एजेएल, नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है. जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है. बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है. इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपए के नौ करोड़ शेयर से नई बनाई कंपनी यंग इंडियन को दे दिए , क्योंकि यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था. 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए. इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया. यानी यंग इंडियन को एजेएल का मालिकाना हक मिल गया.

इस पर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका में स्वामी ने कहा कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.  हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने अखबार चलाने के लिए जमीन दी थी. इस हिसाब से उसका व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

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