वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की.
मंत्रालय ने कहा है कि जिन करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की ज़रूरत है, उनके लिये आईटीआर दाख़िल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है.
सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा है कि “जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.”