पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी और डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके भागने का जोखिम है।
इससे पहले की सुनवाई में डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद चोकसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। चोकसी के स्थानीय वकीलों के दल ने यह याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि गत 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था और उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था। उस पर अवैध प्रवेश के आरोप लगे हैं। वह साल 2018 से ही एंटीगुआ में नागरिक के तौर पर रह रहा है। हालांकि, मेहुल के वकीलों का आरोप है कि उसे अगवा करके डोमिनिका ले जाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय चोकसी के विधिक दल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई कर रहा था और उसकी सुनवाई भी स्थगित कर दी गई।