नई दिल्ली- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश किया। अगले वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर नए टैक्स सिस्टम का ऐलान कर दिया। इस टैक्स सिस्टम को अपनाने पर आपको Income Tax Cut का फायदा तो मिलेगा लेकिन फिर आपको टैक्स में मिलने वाले तमाम तरीके की छूट को छोड़ना होगा। कई विश्लेषकों का कहना है कि इससे सेविंग करने की लोगों की आदत को धक्का लगेगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई कर व्यवस्था को अपनाने के बावजूद आपको निवेश की आदत नहीं छोड़नी चाहिए।
इस योजना से प्राप्त आय पर नहीं लगता टैक्स
फाइनेंशियल प्लानर शिल्पी जौहरी कहती हैं कि इस योजना के तहत निवेश पर मिलने वाली ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। नयी कर व्यवस्था में भी यह जारी रहेगा। इसका मतलब है कि इस योजना में निवेश से प्राप्त आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी।
FD, PPF, NSC से भी ज्यादा का Guaranteed Return
इस संबंध में Optima Money Managers के सीईओ और फाइनेंशियल कहते हैं कि नए टैक्स सिस्टम को अपनाने के बावजूद यह स्कीम काफी फायदे का सौदा है। उन्होंने कहा, ”इक्विटी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी और स्कीम में आपको इतना अधिक रिटर्न नहीं मिलता है। इस स्कीम के तहत आपको FD, PPF की तुलना में काफी ज्यादा का Guaranteed Return मिलता है।
पीपीएफ और एनएससी पर वर्तमान में 7.9 फीसद की दर से ब्याज मिलता है। वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत करीब अब भी 0.50 फीसद ज्यादा ब्याज मिलता है। यानी कि इस योजना में निवेश करने पर आपको 8.4 फीसद का ब्याज मिलेगा।
इस योजना को जानें
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) छोटी बचत योजना है। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। आप दस साल से कम आयु की बच्ची के नाम से इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये से अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस योजना में कम-से-कम 15 साल तक निवेश करना होता है। इसके बाद आपको मेच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहता है।
इस योजना में ऐसे करें निवेश
इस योजना के तहत 10 वर्ष तक की बच्ची के नाम से उसके माता-पिता या कानूनी संरक्षक खाता खोल सकते हैं।आप अगर इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर बैंक में खाता खुलवा सकते हैं।