RERA: तिमाही प्रगति वेबपोर्टल में नहीं डाली, ओम विहार कॉलोनी पर एक लाख का जुर्माना

रायपुर। RERA: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने तिमाही प्रगति की जानकारी वेबपोर्टल पर नहीं डालने पर रायगढ़ जिले के बेलाडूला स्थित रियल इस्टेट प्रोजेक्ट ओम विहार कालोनी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। रेरा प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार नियमानुसार पहले ही सभी प्रमोटर्स को कह दिया है कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट वेबपोर्टल पर जारी करनी है।

इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही रेरा ने इस राशि की वसूली के लिए आरआरसी जारी करते हुए रायगढ़ कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। साथ ही विवादित प्रोजेक्ट में अभी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर प्रमोटर द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसे डिपाल्टर घोषित किया जाएगा।

रेरा प्राधिकरण का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया है और इसमें उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक रेरा में पंजीयन नहीं कराने वाले बिल्डरों पर सख्ती बरती जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं से कहा गया है कि रेरा में पंजीयन न होने वाले प्रोजेक्टों से खरीदी न की जाए। बिना उपभोक्ता की अनुमति के बिल्डर अपने ब्रोशर में भी बदलाव नहीं कर सकता।

शिकायतों में रायपुर अग्रणी

रेरा के पास आने वाली शिकायतों में रायपुर अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि रेरा के पास आने वाली शिकायतों में 50 फीसद से ज्यादा शिकायतें रायपुर की ही हैं। इसके बाद ही भिलाई, बिलासपुर व दूसरे क्षेत्रों का नंबर आता है।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com