अगर आपने अभी तक PAN और आधार को लिंक नहीं किया है तो आज का दिन आपके लिए बेेेेहद अहम है, क्योंकि 31 अगस्त आखिरी दिन है. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तक इसे बढ़ाने का संकेत नहीं दे रहा है. हालांंकि आज वित्त मंत्रालय तय करेगा कि PAN-Aadhaar को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं.
पिछले महीने बढ़ी थी डेडलाइन
पिछले महीने ही टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन बढ़ाई थी, क्योंकि शिकायतें आई थीं कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम इन दिनों में से किसी एक में गलत छपे हुए हैं, जिससे दोनों को लिंक करने में दिक्कत आ रही थी.
क्यों जरूरी है पैन कार्ड और आधार की लिंकिंग
देश में कालेधन पर लगाम लगाने और केन्द्र सरकार के विकास कार्यक्रमों से चोरी रोकने के लिए पैन और आधार की लिंकिंग को बेहद जरूरी माना जा रहा है. सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य स्कीमों का लाभ लेने के लिए भी आधार देने की अनिवार्यता है.
31 दिसंबर तक ले पाएंगे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
सामाजिक स्कीमों का फायदा लेने के लिए आधार को जरूरी बनाने की डेडलाइन केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी. इस तरह आप बगैर आधार के भी 31 दिसंबर तक सामाजिक स्कीमों का लाभ ले सकते हैं.