New Coronavirus Guideline in MP: भोपाल, इंदौर सहित महाराष्ट्र से लगे जिलों में भीड़ पर पाबंदी

New Coronavirus Guideline in MP। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत भोपाल, इंदौर सहित महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में सभी प्रकार के कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता से 50 फीसद लोग ही शामिल हो सकेंगे। मास्क नहीं पहनने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक मास्क पहनकर ही आएं। ऐसा नहीं होने पर प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन कमेटियां कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर तात्कालिक तौर पर निर्णय ले सकेंगी।

इन 10 जिलों में भीड़ पर अंकुश

रविवार शाम को जारी आदेशों के तहत भोपाल और इंदौर के साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की आधी क्षमता ही रखी जाएगी। यानी हाल की क्षमता से आधे लोग ही शामिल हो सकेंगे। यदि किसी हाल की क्षमता ज्यादा है तो भी 200 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।

मास्क नहीं पहनने वालों पर लगा सकते हैं जुर्माना : सीएम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि लोग मास्क के उपयोग में लापरवाही न बरतें। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने पर भी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री रविवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से निवास पर चर्चा कर रहे थे। चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से आनेजाने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जन सहयोग से कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करना है। लोगों को घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के प्रति भी सजग रहे। उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि ज्यादा निश्चिंत न हों और सावधानी कम न करें वरना रोग की चपेट में आ सकते हैं। सावधानी में ही पूरी सुरक्षा है। मास्क संक्रमण से बचने की गारंटी है, इसलिए इसके उपयोग में ढील न बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है, जो सभी को लगेगी। केंद्र सरकार से वैक्सीन की आवश्यक आपूर्ति हो रही है।

महाराष्ट्र से आने वालों को सात दिन क्वारंटाइन

महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र से आने वाले मालवाहकों का आवागमन रोका नहीं जाएगा। हालांकि सीमा पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच (थर्मल स्क्रीनिंग) अनिवार्य होगी। यात्रियों को सात दिन क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर रस्सी एवं चूने के गोले बनाकर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करवाना अनिवार्य होगा।

इन 14 जिलों में होगा जनजागरण

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम और उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम व नगर पालिका के वाहनों से जनजागरण की सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। इसमें सुरक्षित शारीरिक दूरी रखने और मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको-टोको अभियान चलाया जाएगा।

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