Lockdown In Raipur: आज शाम छह बजे से रायपुर 10 दिन के लिए लाक

रायपुर। Lockdown In Raipur: आज शाम छह बजे से 10 दिन के लिए राजधानी रायपुर लाक हो जाएंगी। नौ अप्रैल की शाम छह बजे से 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पिछली बार किराना और सब्जी के दुकानदारों को छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार किराना, सब्जी, कारोबारी दुकानें, बैंक, बाजार, कामार्शियल काम्पलेक्स, शापिंग माल आदि बंद रहेंगे। लाकडाउन में आपातकाल के लिए निकलने के लिए मौका मिलेगा। बिना वजह के घर से निकलने पर सीधे एफआइआर दर्ज की जाएगी। जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। इसके अलावा पुलिस का डंडा भी चलेगा।

गतिविधियां जो पूरी तरह या आंशिक बंद रहेंगी

जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद

पेट्रोल पंप खुलेंगे पर आम लोगों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि बंद रहेंगे, किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे

सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक,अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे

सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें।

कामार्शियल काम्पलेक्स, माल, मल्टीप्लेक्स, टाकीज आदि बंद रहेंगे

जिम, स्वीमिंग पूल, आडिटोरियम, गार्डन, कार्पोरेट दफ्तर आदि बंद होंगे

इन कामों के लिए रहेगी छूट

मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति

दवाओं की आनलाइन होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें

पशुओं का चारा, मछली दाने की दुकानें सुबह छह से आठ और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक

एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग आनलाइन, शाम छह बजे तक डिलीवरी

आपातकाल में निकलें तो कार में ड्राइवर समेत तीन, दो पहिया में दो लोग ही

दुग्ध वाहन, एटीएम कैश वन, अस्पताल, मेडिकल आपातकालीन निजी वाहन को छूट

एंबुलेंस, एयरपोर्ट,रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो,टैक्सी को छूट

विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहनों को सीमाओं पर छूट रहेगी

10वीं-12वीं के छात्र एडमिट कार्ड दिखाने पर, अभिभावक और शिक्षकों को छूट

परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी व प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाकर को सुबह छह से आठ बजे तक छूट

छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीएलओ देंगे

दूध सुबह छह बजे से आठ बजे तक, शाम को पांच से 6:30 बजे तक

टीकाकरण या कोरोना जांच के लिए लोग अस्पताल या टीकाकरण केंद्रों तक जा सकेंगे

औद्योगिक संस्थानों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर काम कराने की अनुमति

टेलीकाम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय,वर्कशाप

रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन

धान मिलिंग के परिवहन हो सकेगा

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com