(ITR) फाइल करते वक्त अगर किसी ने अपने बैंकों में जमा पैसों की जानकारी नहीं दी है, तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों और कंपनियों की लिस्ट तैयार की है. साथ ही, ऐसे मामलों की जांच बेनामी संपत्ति के तौर पर की जार रही है.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई सही और पूरी जानकारी नहीं देता था तो इससे पहले ऐसे मामलों को टैक्स चोरी के मामलों के दायरे में लाकर जांच की जाती थी.
क्या है मामला
असल में नोटबंदी के दौरान कई लोगों ने अपने या दूसरों के बैंक खातों में मोटी रकम जमा कराई और बाद में निकाल लिया था मगर इन्हें आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया था। इसी को देखते हुए आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है.
हो सकती है 7 साल की सजा
नए कानून के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों को 7 साल तक कैद या संपत्ति के 10 फीसदी तक का जुर्माना लग सकता है वहीं गलत जानकारी देने वालों को 5 साल की सजा हो सकती है.
हुआ 24 टीमों का गठन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए स्पेशल वित्तीय लेन-देन (एसएफटी) का दायरा बढ़ा दिया है. बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए 24 टीमों को तैनात किया गया है.