Gwalior Unlock News: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता देखने के 46 दिन बाद मंगलवार काे शहर के बाजार खुले। हालांकि प्रशासन का अजीब फार्मूला व्यापारियाें के गले नहीं उतर रहा है, जिससे मंगलवार काे बाजार खुलने पर लाेगाें में गफलत की स्थिति भी रही। जिस साइड की दुकानाें काे आज नहीं खुलना था, वहां भी दुकानदार दुकान खाेलकर बैठ गए। हालांकि सुबह से पुलिस प्रशासन के अधिकारी मैदान में थे, इसलिए समझाबुझाकर दुकानाें काे बंद करवा दिया गया। हालांकि अधिकांश लाेगाें काे सरकारी आदेश काे समझने में खासी उलझन रही है।
दरअसल सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक बाजारों को एक दिन दाएं और एक दिन बाएं की तर्ज पर खोला गया है। इसमें जिला प्रशासन ने दिशाओं के आधार पर आदेश को लागू किया है। भीड़ जुटने वाले स्थानों, स्कूल, कालेज, हाल, थियेटर, शापिंग मॉल आदि बंद रहेंगे। जरूरी सेवा वाले सरकारी दफ्तरों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व 50 फीसद कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। नियमित सब्जी व फल मंडियां बंद रहेंगी। हाथ ठेलों के माध्यम से फल-सब्जी मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन को भी अनुमति रहेगी। वहीं मंगलवार से शहर की सभी देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें भी खुल गई हैं।
दाएं-बाएं तर्ज को समझें: ऐसे खुलेगा रोज बाजार
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर: दाएं हाथ स्थित दुकानें, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और बाएं हाथ स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी।
उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर: दाएं हाथ स्थित दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और बाएं हाथ स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी।
तिराहा-चौराहा की दुकानें: दुकानें खोलने के दिवस का निर्धारण संबंधित थाना प्रभारी एवं स्थानीय निकाय के सहयोग से क्षेत्रीय इंसीडेंट कमांडर करेंगे।
शहर के 12 प्रमुख बाजार व रोड: किस दिन कौन सा खुलेगा
लश्करः
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये दुकानें खुलेंगीः
सराफा बाजार: सराफा बाजार चौकी, कोठारी संस वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
दौलतगंज: अग्रसेन पार्क की ओर वाली साइड की दुकानें खुलेंगी। अग्रसेन पार्क के सामने वाली तरफ की दुकानें खुलेंगी।
दाल बाजार: मैनावाली गली वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
जयेंद्रगंज: राजीव प्लाजा, संजय कांप्लेक्स वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
नईसड़क: डिलाइट टाकीज वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
फालका बाजार: काजल टाकीज वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
बाड़ा चौकी से माधवगंज की ओर: भैरव मंदिर की ओर वाली दुकानें खुलेंगी।
सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगीः
सराफा बाजार: दिल्ली पराठा और तनिष्क शोरूम वाली साइड खुलेंगी।
दौलतगंज: अग्रसेन पार्क केसामने वाली तरफ की दुकानें खुलेंगी।
दाल बाजार: पुलिस चौकी वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
जयेंद्रगंजः राजीव प्लाजा के सामने वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
नईसड़क: डिलाइट टाकीज केसामने वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
फालका बाजार: काजल टाकीज केसामने वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
बाड़ा चौकी से माधवगंज की ओर: भैरव मंदिर के सामने वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
ग्वालियर
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये दुकानें खुलेंगी
किलागेट रोड: जेपी गुप्ता वाली लाइन और तिवारी नर्सिंग होम वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
फूलबाग से किलागेट रोड: साईं बाबा मंदिर, अपोलो अस्पताल वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी
किलागेट रोड: सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को सिविल अस्पताल हजीरा वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
फूलबाग से किलागेट रोड: साईं बाबा मंदिर के सामने वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
मुरार
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये दुकानें खुलेंगी
सदर बाजार: गिर्राज मंदिर वाली साइड की दुकानें खुलेंगी। शेष सामने वाली साइड की दुकानें सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी।
गरम सड़क: शासकीय स्कूल क्रमांक एक वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
सिटी सेंटर रोड: होटल सनबीम, वन विभाग वाली साइड की दुकानें खुली रहेंगी।
सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी
सदर बाजार: गिर्राज मंदिर के सामने वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
गरम सड़क: मुरार थाना साइड वाली दुकानें खुलेंगी।
सिटी सेंटर रोड: होटल सेंट्रल पार्क वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
महाराज बाड़ा: बुधवार,शुक्रवार और शनिवार को टाउन हाल की ओर वाली दुकानें खुलेंगी। वहीं पुराने फायर बिग्रेड आफिस की ओर लगने वाले फुटपाथी को फिलहाल नहीं बैठने दिया जाएगा।
बाजारों में व्यापारियों के साथ बैठकें चलीं, समझाइशः कलेक्टर का धारा-144 का आदेश जारी होते ही इंसीडेंट कमांडरों और पुलिस अफसरों ने लश्कर, मुरार, हजीरा के व्यापारियों व दुकानदारों के साथ बैठकें कीं और दाएं-बाएं के आदेश को समझाया। व्यापारियों ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं मंगलवार सुबह से ही बाजारों में पुलिस प्रशासन के अधिकारी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे।
ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधितः
गतिविधियांः सामाजिक,राजनीतिक,खेल,मनोरंजन,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन, स्कूल ,कालेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर,पिकनिक स्पाट,आडिटोरियम,सभागृह, धार्मिक स्थल पर एक समय में सिर्फ चार व्यक्ति
ऑफिसः अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस,आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन,कोषालय, पंजीयन विभाग को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। सभी निजी कार्यालय पचास प्रतिशत अधिकार-कर्मचारी उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
नाइट व जनता कर्फ्यूः हर रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, रोज रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अनुमति प्राप्त गतिविधि के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध से मुक्त
यात्री परिवहनः सार्वजनिक परिवहन,निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अनुमति रहेगी।, आटो रिक्शा, इ-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर और दो यात्री को मास्क के साथ यात्रा की अनुमति रहेगी।
होटल-रेस्टोरेंटः सभी रेस्टोरेंट व भोजनालय होम डिलेवरी व टेक-अवे के जरिए संचालित हो सकेंगे। बैठकर खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। सभी लाजिंग,होटल व रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए खुल सकेंगे लाज, होटल,रिसोर्ट ,रेस्टोरेंट कुल बैठक क्षमता के पचास प्रतिशत की उपस्थिति के साथ केवल इन डायनिंग के लिए खुल सकेंगे।
फल-सब्जीः नियमित फल एवं सब्जी मंडियां बंद रहेंगी। सब्जी व फलों का विक्रय हाथ ठेलों के माध्यम से हो सकेगा। यह ठेले निर्धारित पहले की तरह 12 केंद्रों से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक माल ले सकेंगे। हाथ ठेलों के जरिए आमजन को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक विक्रय किया जा सकेगा।
केमिस्ट-पीडीएसः केमिस्ट,पीडीएस राशन दुकानें,डेयरी व दूध केंद्र निर्धारित समय अनुसार खुल सकेंगे।