ED ने कहा- ‘भगोड़ा’ है मेहुल चोकसी, भारत लौटने की निश्‍चित तारीख बताने का आदेश दे कोर्ट

प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने शनिवार को मुंबई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करोड़ों रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ( Mehul Choksi) को भगोड़ा करार दिया है। साथ ही ED ने कोर्ट से कहा कि  मेहुल चोकसी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाए जिसमें वह जल्‍द से जल्‍द भारत लौटने की निश्‍चित तारीख का उल्‍लेख करे।               ED ने कहा, ‘मामले की जांच में मेहुल चोकसी ने कभी सहायता नहीं की। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ और तो और इंटरपोल ने रेड नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद उसने वापस लौटने से इंकार कर दिया, इसलिए वह भगोड़ा है। ED ने मुंबई कोर्ट के समक्ष कहा कि चोकसी को एंटीगुआ से भारत लाने के लिए वह मेडिकल एक्‍सपर्ट के साथ एयर एंबुलेंस उपलब्‍ध कराने को तैयार है और भारत में उसके इलाज की समुचित व्‍यवस्‍था भी की जाएगी।                                                                                                                                                     चोकसी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि विदेश में चिकित्सा जांच और इलाज करवाने के लिए उसने जनवरी 2018 में देश छोड़ा था। हलफनामे में कहा, ‘मैंने देश को संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं छोड़ा है।’ चौकसी ने कहा जांच अधिकारी एंटीगुआ आये वो जाँच में पूरा सहयोग करेंगे लेकिन स्वस्थ्य कारणो से इलाज की चलते वो भारत नहीं आएंगे

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