Covid-19 New Guideline: दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन, इन राज्यों से आने वाले को 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी

Covid-19 New Guideline । देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हालात और भी खराब हो चुके हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। इसके बाद दिल्ली में इन दोनों राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने पेड क्वारंटीन और सरकारी क्वारंटीन सुविधाओं को चिन्हित भी किया है।

वैक्सीन लगवाने वालों को छूट

जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, या उनके पिछले 72 घंटे में उनका RT-PCR टेस्ट निगेटिव आया है। उन्हें क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में लोगों को सरकारी और पेड फैसिलिटी के माध्यम से 7 दिनों तक क्वांरटीन रहने की सुविधा दी जा रही है। आंध्रं प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई इस बीच नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 7 दिनों तक इंस्टिट्यूशन क्वारंटीन में रखा जाएगा।

देश में अब तक 2,30,168 लोगों की मौत

जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से अभी तक देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले करीब 2,14,84,911 हो गए और मृतकों की संख्या 2,30,168 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना महामारी से अभी तक 35,66,398 लोग ठीक हो चुके हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.92 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर गिरकर 81.99 प्रतिशत हो गई है। बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,75,97,137 हो गई है, जबकि मृत्यु दर फिलहाल 1.09 प्रतिशत है।

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