Corona Virus Indore। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शादियों और मांगलिक कार्यक्रमों में अधिक 250 लोगों को शामिल करने की अनुमति दी है। कार्यक्रमों में बरात को छोड़कर अन्य रैली, यात्रा, जुलूस आदि निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल विवाह समारोह में 50 बरातियों तक बरात निकाली जा सकेगी। इसमें लाइट और बैंड वाले अलग से लगाए जा सकेंगे। शवयात्रा, जनाजे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 सदस्य शामिल हो सकेंगे।साथ ही इंदौर जिले के शहरी क्षेत्र में रात का कर्फ्यू रात 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान बाजार, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मालवाहक वाहन और बसें रात में भी चल सकेंगी। कलेक्टर मनीषसिंह ने सोमवार को यह नया आदेश जारी किया है। पहले धारा-144 के तहत रात का कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक निर्धारित किया था। अब इसे रात 8 बजे से ही लागू किया गया है, ताकि रात में लोगों की आवाजाही जल्दी बंद करके बाजारों में कोरोना से बचाव हो सके।
केवल थाने पर सूचना देकर पावती ले लो
प्रशासन ने तय किया है कि शादी और मांगलिक कार्यक्रम करने वालों के लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की रूपरेखा और आमंत्रित सदस्यों की संख्या बताते हुए (अधिकतम 250 के अंदर) संबंधित थाने में लिखित सूचना देकर पावती लेना होगी। पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटरर हलवाई आदि द्वारा अपनी सेवाएं दी जा सकेंगी। यानी 250 से अंदर आमंत्रितों की संख्या रहे इसकी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम स्थल के स्वामी, टेंट संचालक और केटरर की भी रहेगी। इन आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।