Corona Pandemic: कोरोना पर नकेल कसने दुर्ग जिले में धारा 144 लागू, रायपुर में बना कंटेनमेंट जोन

रायपुर। Corona pandemic: छत्‍तीसगढ़ में बुधवार को 2106 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं, 29 लोगों की मौत हुई है। इस तरह प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दुर्ग जिले में संक्रमण के सबसे ज्यादा 793 मामले सामने आए हैं। इसको संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्‍ती शुरू कर दी है। कलेक्‍टर ने जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है।

इधर, रायपुर कलेक्टर ने भी सख्‍ती का फरमान जारी कर दिया है। कलेक्‍टर का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रेस वार्ता में गाइडलाइन के संबंध में विस्तार से दी जानकारी भी दी।

दोनों जिलों के कलेक्‍टर ने बिना मास्‍क दिखने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 573 रहा। मार्च महीने में अब तक 204 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मार्च 2020 से अब तक सर्वाधिक 1144 मौतें अक्टूबर 2020 में हुई थीं। बता दें कि राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 3,29,654 मामले सामने आए हैं।

हीरापुर में अविनाश प्राइड आवासी कॉलोनी कंटेनमेंट जोन घोषित

रायपुर के कलेक्‍टर ने भी कोरोना के रोकथाम के लिए सख्‍ती शुरू कर दी है। अविनाश प्राइड आवासी कॉलोनी हीरापुर में एक ही जगह पर 38 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण जिला प्रशासन ने इसे कंटेंटमेंट जोन घोषित कर दिया है।

आगामी आदेश तक धारा 144

दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अकुंश लगाने के लिए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने आगामी आदेश तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। आदेश के मुताबिक होली मिलन का अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाएंगे।

होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी का पालन जरूरी

दुर्ग कलेक्‍टर के आदेश के मुताबिक होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी का पालन करने एवं मास्क का उपयोग करना होगा। होलिका दहन में अधिकतम पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। दुर्ग जिला अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में दो गज की दूरी के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य रहेगा।

धार्मिक कार्यक्रम व त्यौहार पर भी नजर

जिला प्रशासन का कहना है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदंड देने से इन्‍कार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक,सांस्कृतिक,राजनीतिक,खेलकूद,मेला,समारोह अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें।

विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र में महज 50 को अनुमति

व्यक्तिगत अथवा एकल रूप से धार्मिक स्थल या संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा। लेकिन किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र,चालिसवां अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में शारीरिक दूरी के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। समस्त प्रकार के सभा,धरना,रैली,जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगें। आदेश के मुताबिक दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

दो पहिया में दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे

आदेश के मुताबिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश: दो एवं चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। डीजे,नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाल एवं माल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी।

सर्दी,खांसी,बुखार होने पर कोविड जांच

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी,खांसी,बुखार,सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस न हो, दस्त,उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोविड जांच कराना जरूरी होगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, इलाज से संबंधित अधिकारी,कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इन्‍कार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है उक्त व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चार दिन में मिले 2296 संक्रमित

ज्ञात हो कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चार दिन में ही 2296 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बुधवार को जिले में रिकार्ड 793 नए मरीजों का चिह्नांकन किया गया। मंगलवार को 690,सोमवार को 468 और रविवार को 345 मरीज मिले थे। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या भी चार हजार के करीब पहुंच गई है।

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