भोपाल : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश में भोपाल जिले में रात्रि 9.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक समस्त दुकाने एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेगें। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 06 बजे समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेंगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जा रहें निर्माण कार्यों (मेट्रो इत्यादि) पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होगें। विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक की जा सकेगी, इसके लिए होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को संबंधित होटल, रेस्टोरेंट का परिचय पत्र साथ रखना आवश्यक होगा। भोपाल शहर में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शहर में शनिवार रात 9.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक उक्त लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औघोगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औघोगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरजंन, शैक्षणिक, खेल इत्यादि के आयोजन इन सभी श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व लिखित अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लेकर किए जा सकेंगे। जिले में सभी जुलूस, गैर, रैली, यात्रा, प्रदर्शन, धरना इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले में आगामी त्यौहार सीजन में सभी धर्मो के धार्मिक त्यौहार केवल घर पर रहकर निजी तौर पर मनाएं जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र होकर किसी भी प्रकार के आयोजन, जश्न मनाना, उत्सव मनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आगामी सोमवार 29 मार्च 2021 को होली के कारण सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान बन्द रहेगें। इस दिन अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जिले में स्थित सभी धर्मों के धर्मस्थल पूर्ण रुप से बन्द रहेगें तथा श्रद्वालुओं एवं आमजनों का इनमें प्रवेश वर्जित रहेगा। इन धर्मस्थलों के अन्दर परम्परागत रुप से दैनिक धार्मिक रीति रिवाज संबंधित धार्मिक व्यक्तियों, गुरुओं द्वारा संपादित किए जा सकेंगे। किन्तु इन गतिविधियों के दौरान भी श्रद्वालुओं आमजनों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। जिले में शादी, विवाह आदि के आयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को सूचना देकर अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ किए जा सकेंगे।
कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सीमा व कोविड -19 प्रोटोकॉल मास्क, सेनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिग के पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित स्थल संचालक की होगी। डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। होटलों के बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन के हॉल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में अन्य किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। उठावना व मृत्युभोज अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर किए जा सकेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा, किन्तु रेस्टोरेंट टेक-अवे भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर, पूर्ण रुप से बंद रहेंगे। 28 मार्च 2021 को शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयन कार्यालय खुले रहेगें तथा पंजीयन एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन के प्रतिबंध से छूट रहेगी। उक्त कर्मचारी अपने साथ वैध आईडी कार्ड रखेगें। जिले के समस्त पिकनिक स्पॉट आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।