बिहार में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार किया गया तो उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने ये दिशा-निर्देश जारी किए। आयोग के अनुसार, आदर्श आचार संहिता जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी द्वारा संबंधित जिला में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावी होगी, जो चुनाव समाप्ति तक उस जिले में प्रभावी रहेगी।
किसी भी प्रत्याशी को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। उपासना के किसी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।