Bihar Panchayat Chunav: धार्मिक स्थलों पर बूथ हों तो करें शिकायत, मतदान केंद्रों का प्रारूप प्रकाशन शुरू, 11 तक दर्ज होंगी आपत्तियां

बिहार पंचायत चुनाव-2021 को लेकर मतदान केंद्रों की सूची के प्रारूप का प्रकाशन शुरू हो गया है। पूरे राज्य में 11 फरवरी तक इसका प्रकाशन होना है। इस दौरान कोई भी मतदाता इस संबंध में दावा या आपत्ति या सुझाव दे सकता है। 

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हरेंद्र राम ने कहा कि यदि कोई मतदान केंद्र निजी भवन या परिसर में हो, पुलिस थाना, अस्पताल/ डिस्पेंसरी, मंदिर, मस्जिद या धार्मिक महत्व के  अन्य स्थानों में स्थापित हो, वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर हो तो मतदाता आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती हो, मतदान केंद्र का भवन जर्जर हो, मतदान केंद्र ग्राम पंचायत से बाहर हो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भवन उपलब्ध होने के बावजूद वहां मतदान केंद्र स्थापित नहीं हो तो भी मतदाता शिकायत कर सकते हें या सुझाव दे सकते हैं।

सचिव ने आगे कहा कि मतदाता ऑफलाइन या ऑनलाइन दावा/आपत्ति या सुझाव संबंधी आवेदन दे सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर ‘समाधान मतदान केंद्र’ पर क्लिक कर किया जा सकता है। मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 को निर्धारित है। 11 फरवरी 2021 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार  नहीं किया जाएगा। आयोग के अनुसार मतदाता, मतदान केंद्रों की सूची संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में देख सकते हैं। 

सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हुआ आयोग 
पंचायत चुनाव  के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवाम तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से आयोग दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी आमलोगों को देगा तथा प्राप्त सुझाव/ शिकायतों का निबटारा करेगा।

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