भोपाल:टीटी नगर इलाके में मछली पालन करने वाली कंपनी के साथ आरोपित ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 27.50 लाख स्र्पये की राशि की हेराफेरी कर दी। आरोपित ने कोलार डेम से मछली निकालकर उसे बेचने के लिए कंपनी से अनुबंध किया था, जिसमें तय की गई शर्तों का पालन नहीं किया, उल्टा आरोपित ने अनुंबधित कंपनी के सील-ठप्पे और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर खुद को कंपनी की तीसरा डायरेक्टर बना लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
टीटीनगर थाने के सब इंस्पेक्टर सुदामा सिंह ठाकुर के मुताबिक निशांत कॉलोनी टीटीनगर निवासी फरहान अहमद पूर्व सांसद गुफरान आजम के बेटे हैं। वह और हिमांशु वर्मा दोनों एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। इनकी कंपनी ने कोलार डेम में मछली पालन का ठेका लिया। 1 जनवरी 2019 को कंपनी ने सीताराम उर्फ सतीश चौकसे के साथ अनुबंध कर उसे कोलार डेम से मछली निकालकर उसे बेचने का ठेका दिया था। दोनों के बीच अनुबंध में तय हुआ था कि वह मुनाफे का पचास फीसद हिस्सा अपने पास रखेगा, बाकी कंपनी को देगा। साथ ही मछली बेचने पर पूरी रकम को पहले कंपनी के बैंक खाते में जमा करना होगी। इस दौरान आरोपित ने करीब 27.50 लाख की मछली बाजार में बेच दी थी। जब एक साल तक मुनाफे की राशि अनुबंध की शर्त के मुताबिक नहीं दी, तो कंपनी ने सीताराम उर्फ सतीश चौकसे को नोटिस जारी किया। नोटिस के जवाब में आरोपित ने लिखा कि वह खुद कंपनी का डायरेक्टर है, इसलिए रकम अपने पास रख सकता है। जब कंपनी के दोनों डायरेक्टर को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंपनी की वेबसाइट चेक की और दस्तावेज खंगाले। जांच करने पर उन्होंने पाया कि आरोपित फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर कंपनी में तीसरा डायरेक्टर बना गया है। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया है। इस मामले को लेकर उन्होंने सीएसपी टीटीनगर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद आरोपित की धोखाधड़ी सामने आ गई। जिस पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया।