Bharat Bandh in Indore: इंदौर जिले में किसी भी स्थल पर बिना अनुमति जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा या धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
Bharat Bandh in Indore। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंदौर जिले में किसी भी स्थल पर बिना अनुमति जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा या धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। वहीं भारत बंद के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में दोपहर 2 बजे किसान रैली राजवाड़ा से निकलकर रीगल चौराहे तक निकालने की घोषणा की गई है। साथ ही जिला और शहर कांग्रेस ने किसान बिल के विरोध में छावनी अनाज मंडी में सुबह 9 बजे से धरना देने की घोषणा की है। अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
इसके अनुसार प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर और उनके प्रदर्शन पर भी प्रशासन ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 2 फरवरी, 2021 तक प्रभावशील रहेगा। न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बल, अर्द्ध सैनिक बल, बैंक गार्ड इस प्रतिबंध से मुक्त हैं। डीजे, लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित है।
किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग
इंदौर में सिख समाज ने किसानों की समस्याओं के निराकरण करने की मांग करते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसानों के समर्थन में समाजजन हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और समर्थन में नारेबाजी की। श्रीगुरु सिंघ सभा के अध्यक्ष मनजीतसिंह भाटिया ने इसे किसान विरोधी बताया। महासचिव जसबीरसिंह गांधी, जसविंदर सिंह अरनेजा, देवेंद्रसिंह गांधी, जसवंतसिंह ज्ञानी, जगजीतसिंह टूटेजा, एमपी अरोरा, अवतारसिंह सैनी आदि मौजूद थे।