Ayodhya Case: 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट करेगा नियमित सुनवाई

नई दिल्ली। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आखिरकार वो फैसला सुना दिया जिसका पूरे देश को इंतजार था। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ नहीं मिला और अब 6 अगस्त से मामले में 6 अगस्त से नियमित सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि सोमवार और शुक्रवार को कोर्ट नए मामलों की सुनवाई करती है और शनिवार और रविवार को छुट्टी के कारण मामले में 6 अगस्त से सुनवाई होगी और यह हर हफ्ते के तीन दिनों मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी।

इससे पहले पीठ ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट को लेकर कहा कि मामले में मध्यस्थता पैनल इसके लिए तय नतीजों पर नहीं पहुंच सकी। बता दें कि इस पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सुनवाई के लिए लगने वाले समय की चर्चा हो रही है क्योंकि चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि उससे पहले इस मामले में फैसला आ जाए। हर हफ्ते के जिन दिनों में सुनवाई होनी है उस लिहाज से 45 दिन सुनवाई के मिलेंगे और दोनों पक्षों की दलील सुनकर कोर्ट को वक्त लगेगा। इसलिए अब इस बात पर नजर है कि किस पक्ष को कितना वक्त मिलेगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 जुलाई को अयोध्या मामले मे मध्यस्थता के जरिए सुलह का प्रयास कर रहे तीन सदस्यीय पैनल से 31 जुलाई तक मध्यस्थता मे हुई प्रगति पर एक अगस्त को रिपोर्ट मांगी थी। पैनल की ओर से गुरुवार को दोपहर बाद सीलबंद लिफाफे मे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई।

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय और दे दिया था लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि कोर्ट का शुरुआती आदेश मध्यस्थता कार्यवाही को गोपनीय रखने का था। इसलिए रिपोर्ट के तथ्यों को रिकार्ड पर दर्ज करना उचित नहीं होगा।

 

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