खाद की कालाबाजारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, एक रुपया भी ज्‍यादा लिया तो होगी एफआईआर

खरीफ 2021 में उर्वरक के जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी के के झा ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और कृषि समन्वयकों के साथ जूम एप के जरिये बैठक की। जिला कृषि पदाधिकारी ने बैठक में उर्वरक के जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में सभी को अवगत कराया और इसका पालन सख्ती के साथ करने का आदेश दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से उर्वरक के बदले एक रुपये भी अधिक नहीं लेना है।

उर्वरक की तस्करी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए खरीफ 2021 में विभाग द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति अपनायी जा रही है। उन्होंने बैठक में कहा कि इसके तहत प्रत्येक स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी निगरानी रखेंगे। एवं दोषी पाये जाने पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कर सूचित किया जाय। हर सोमवार को जूम एप पर बैठक होगी और होने वाले प्रगति की समीक्षा की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने पीरपैंती, नारायणपुर, सबौर और खरीक प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दो दिनों के अंदर प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक कराएं और कार्यवाही की रिपोर्ट जिला कृषि कार्यालय भेजें।

प्रखंड कृषि पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं का अंडरटेकिंग आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया जिसपर जिला कृषि पदाधिकारी गहरी नाराजगी व्यक्त की। सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पॉस मशीन में उपलब्ध उर्वरक का वास्तविक भंडार से सत्यापित कर उसकी रिपोर्ट दें। जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर एक उर्वरक कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया। यदि किसी किसान को उर्वरक से संबंधित कोई होगी तो वह वहां दर्ज करा सकेंगे। साथ ही उनकी समस्याओं का सामाधान करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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