पंचायत चुनाव में आरक्षण की ऑनलाइन दी जाएगी जानकारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया आदेश

बिहार के पंचायत चुनाव के पूर्व सभी पदों के आरक्षण रोस्टर की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर तैयार कर उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य में आठ हजार से अधिक पंचायतों में अगस्त से अक्टूबर के बीच आम चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। 

वार्डवार व पदवार दी जाएगी जानकारी 
राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक प्रत्येक पंचायत की वार्डवार व पदवार आरक्षण रोस्टर की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक पंचायत में छह पदों के लिए चुनाव होना है। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के पद के लिए चुनाव शामिल है। इन सभी पदों की पंचायतवार, वार्डवार व जिला परिषदवार अलग-अलग आरक्षण रोस्टर की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। 

मतदाता इसके आधार पर तय कर सकेंगे प्रतिनिधि 
पंचायत चुनाव में वार्डवार व पदवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर योग्य प्रतिनिधि तय कर सकेंगे। इससे व्यवस्था से उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने के पूर्व विशेष निर्वाचन क्षेत्र की वस्तुस्थिति की जानकारी होगी। ऐसे में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षित सीट से नामांकन दाखिल किए जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जिस वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित होगा, उस वर्ग के प्रत्याशी चुनाव में शामिल होने के लिए दावेदारी पेश कर सकेंगे। 

जिलास्तरीय वेबसाइट के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी सभी आरक्षित सीटों की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। इसे कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

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