बुलंदशहर जिले की तहसील खुर्जा निवासी एक शख्स ने नोटिस देकर बीवी को तलाक दिया है। यह नोटिस वकील के जरिए पीड़िता को भेजा गया है। बरेली निवासी पीड़िता का कहना है कि नोटिस कानून से बड़ा नहीं है। वह शौहर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
बरेली के मोहल्ला खन्नू निवासी शकील अहमद की लड़की इरम का निकाह 17 दिसंबर 2016 को बुलंदशहर जिले की तहसील खुर्जा के मोहल्ला सलमा हाकान निवासी डाक्टर नवेद से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि निकाह में कार और फ्लैट की डिमांड पूरी नहीं होने पर उस पर जुल्म किये गये। ससुराल वालों ने पहले भी धमकी दी थी कि नवेद का दूसरा निकाह कराया जाएगा।
जब तीन तलाक पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो फिर यह नोटिस कानून से बड़ा कैसे हो गया है। नोटिस देकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो तीन तलाक कानून को नहीं मान रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी से इस लड़ाई में सहयोग मांगा है।
तीन तलाक कानून को चैलेंज करने वाला नोटिस : फरहत
मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी का कहना है कि इरम के शौहर ने तीन तलाक कानून को चैलेंज किया है। इरम को तीन तलाक एक साथ देने वाला नोटिस भेजा है। इस नोटिस को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तक भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।