आगरा में मिठाई, किराना, फल, दूध, सब्जी, बेकरी और शराब की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी। सोमवार रात जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने 17 मई तक जारी कोरोना कर्फ्यू के लिए बाजारों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवागमन के लिए टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा को छूट रहेगी। सभी धर्मस्थल व बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
जिला प्रशासन ने किराना बाजारों को खोलने का अलग-अलग समय खत्म कर दिया है। पहले फुटकर किराना दुकानों के लिए सुबह 7 से 12 बजे और थोक बाजार के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक समय तय किया था। सोमवार को इसे बदल दिया। अब मंगलवार से 17 मई तक किराना की थोक व फुटकर दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक खोली जा सकेंगी। साथ ही मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति होगी।
सब्जी और फल मंडी भी दोपहर एक बजे तक खुलेगी। एक बजे के बाद दुकानें बंद नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। दुकानों को खोलते समय भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस तैनात रहेगी। दुकानदारों को उचित दूरी व सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने रात 10 बजे कोरोना कर्फ्यू में नई छूट व पाबंदियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ये दुकानें खुलेंगी
- दूध, डेयरी, फल, सब्जी, ब्रेड, बेकरी स्टोर।
- किराना, अनाज, मिठाई, शराब की दुकानें।
- फल एवं सब्जी मंडी और भोजन की सामग्री।
ये रहेंगे प्रतिबंध से पूर्ण मुक्त
- मेडिकल एवं सर्जिकल स्टोर 24 घंटे खुल सकेंगे।
- पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक, हॉस्पिटल, एंबुलेंस।
- ई-कॉमर्स गोदाम, कर्मचारी एवं वाहनों को छूट है।
- पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अखबार प्रतिनिधि।
- औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी, उनके कर्मचारी आ जा सकेंगे।
- सरकारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- सरकारी परिवहन, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा को छूट है।
- बीज, खाद व सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
- दूर संचार सेवाएं, डाक, हार्डवेयर दुकानें मुक्त हैं।
- कोविड जांच व टीकाकरण के लिए जाने वालों को छूट है।
- एयरपोर्ट, रेलवे व बस स्टेशन पर टिकट दिखाकर जा सकेंगे।
- माल वाहक वाहन, कर्मचारी पहचानपत्र दिखाकर जा सकेंगे।
- होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों के कर्मी जा सकेंगे।
- कोविड मरीजों के लिए खाना भेजने वाले रेस्त्रांकर्मी प्रतिबंध से मुक्त हैं।
- रोडवेज बसों में मास्क व उचित दूरी के साथ यात्रा कर सकेंगे।
इन पर रहेगा 17 तक प्रतिबंध
- सभी तरह के शॉपिंग कांपलेक्स, मॉल और बाजार
- कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान
- सभी धर्मस्थल और सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
- किसी भी तरह के सार्वजनिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक।