Rajasthan Lockdown: देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना 4 लाख के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनको देखते हुए राज्य सरकारें लगातार सख्ती बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदेश में मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य चीजों के लिए परिवहन में रोक लगा दी गई है। इस दौरान एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी पाबंदी लगाई गई है।
शादी-विवाह में सिर्फ 11 लोगों की अनुमति
विवाह समारोह में प्रतिभोज, डीजे, बारात व निकासी की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। केवल घर में ही 11 लोग विवाह समारोह आयोजित कर सकेंगे। घर में आयोजित होने वाले विवाह में बैंडबाजे, टैंट और हलवाई के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन और होटल विवाह समारोह के लिए बंद रहेंगे।
मनरेगा कार्य भी बंद
ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते संक्रमण को देखते हुए मनरेगा कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आम लोग पूजा-अर्चना और इबादत घर में रहकर ही कर सकेंगे। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निजि परिवहन के साधन बंद रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले और एक से दूसरे गांव में आवाजाही बंद रहेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी हुई नई गाइडलाइऩ
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गुरुवार रात नई गाइडलाइन जारी की गई है। बैठक में आक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर भी चिंता जताई गई। नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए उद्योग चालू रहेंगे। किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। दूध की डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 खुल सकेंगी। जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त कंटेंमेंट जोन स्थानीय आवश्यक्ता के अनुसार तय करेंगे।