यूपी सरकार ने गुरुवार को प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि एक दिन और बढा दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद से अब शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
इस संबंध में सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ने शादी समारोहों में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
यहां देखें गाइडलाइंस:
- प्रदेश में आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। वहीं, सरकारी व निजी संस्थान दोनों 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य जारी रखेंगे। सार्वजनिक परिवहन रेलवे, मेट्रो, बसें व कैब्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।
- प्रदेश में रात्रि के दौरान लोगों के आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
- क्षेत्र में धारा 144 लगाकर लोगों के आवागमन को रोका जाएगा।