Corona Curfew in Ratlam: रतलाम में कोरोना कर्फ्यू में बैंक भी बंद, व्यापारी बोले माल नहीं मंगवा पाएंगे

 Corona Curfew in Ratlam। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को रोकने के लिए जिला स्तरीय संकट समूह ने कोरोना कर्फ्यू को सात मई तक बढ़ा दिया है। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड द्वारा जारी आदेश में बैंक में सिर्फ अंतरविभागीय कामकाज की ही अनुमति दी गई, इसके चलते गुरुवार को बैंकों में ग्राहकों का प्रवेश बंद कर दिया गया। अचानक हुए बदलाव के कारण कई लोग चेक क्लियर कराने व नगदी को लेकर बैंकों के चक्कर काटते रहे। सर्वाधिक परेशानी किराना, दवा व अन्य जरूरी चीजों के व्यापारियों को हुई। थोक किराना व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज झालानी ने बताया कि अगर बैंक में व्यापारी राशि जमा नहीं कराएंगे तो आगे आरटीजीएस नहीं होने से माल नहीं आएगा। इससे आपूर्ति प्रभावित होगी। व्यापारियों की समस्या को समझना चाहिए। इधर दोपहर दो बजे तक प्रमुख बैकों के बाहर व्यापारियों, ग्राहकों की भीड़ लगती रही।

जावरा में खुलवाईं बैंक

जावरा में भी इसी तरह की परेशानी आने पर व्यापारियों ने एसपी गौरव तिवारी से चर्चा की तो उन्होंने बैंक खुलवाने के लिए टीआइ को निर्देशित किया। इससे वहां के व्यापारियों को राहत मिली।

छूट व नियमों के नए निर्देश इस तरह

दवा : सभी मेडिकल एवं आयुर्वेदिक दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। शासकीय चिकित्सालय एवं निजी अस्पतालों के सौ मीटर (निकट) की परिधि की मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रखने की अनुमति रहेगी।

सब्जी व फल :सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक ही रहेगी।

किराना व दूध : किराना दुकाने खोली जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति प्रातः 6 से 10 बजे व शाम 4 बजे से 7 बजे तक की जा सकेगी।

वैक्सीनेशन : 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए तथा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।

गैस एजेंसी : एलपीजी गैस सिलेंडर का घर घर वितरण चालू रहेगा। प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे।

औद्योगिक इकाइयां : उद्योग चालू रहेंगे और कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिकों आदि को संबंधित एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे। यह व्यवस्था एक मई से लागू होगी। श्रमिक के कोविड संक्रमित पाए जाने पर संबंधित उद्योग संचालन बंद कर दिया जाएगा।

निर्माण कार्य : शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शासकीय कार्य को छोड़कर अन्य निजी कार्य हेतु कार्यरत श्रमिकों को परिसर मे ही रहकर कार्य करने की अनुमति रहेगी। ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे।

रबी उपार्जन : केंद्र से मैसेज मिलने पर सात दिन की अवधि में कृषकों को उपज की पूर्ण तोल कराने एवं बिल जारी करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी।

बैंक व पेट्रोल पंप : केवल अंतर्विभागीय कार्य हेतु खुले रहेंगे। उपभोक्ता हेतु संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी।

जरूरी सर्विस : इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक छूट प्रदान की गई है। संबंधित को एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे तथा आरटीसीपीआर रिपोर्ट अपने साथ रखना अनिवार्य होगा।

राशन दुकानें : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेगी।

जल आपूर्ति : आरओ वाटर की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सप्लाई में लगे कर्मचारियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ में रखना होगी।

परिवहन : जिले में आटो रिक्शा, मैजिक में वाहन चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो सवारी की अनुमति रहेगी।

सैंपलिंग : अनावश्यक रूप से घूमने वालों की धरपकड़ की जाएगी। पुलिस, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा रैंडम कोविड सैंपल लिया जाएगा। संबंधित को सैंपल देना अनिवार्य होगा।

विवाह समारोह : वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। प्रोसेशन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह हेतु संबंधित थाने में तीन दिवस पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा।

अंतिम संस्कार : शवयात्रा में व चलित उठावना में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। दशाकर्म एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

निजी परिवहन : केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर वाहन चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति की अनुमति रहेगी।

मनरेगा : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी।

होटल-रेस्टोरेंट : समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल एवं शराब की दुकानें, बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान बंद रहेगी।

निराश्रित भोजन : कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

समाचार पत्र : न्यूजपेपर वितरण प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक किया जा सकेगा।

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