योगी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को समूख ख के पदों पर भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अभी तक समूह ग और घ में पांच फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है। विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2021 विधानसभा में पेश किया गया।
शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1983 में अधिनियम बनाया गया। इसमें वर्ष 1999 में संशोधन करते हुए समूह क व समूह ख के पदों से अलावा अन्य पदों पर भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई।
अब राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्संबंधी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर भी पांच फीसदी आरक्षण प्रदान करने का विनिश्चय किया है।