बिहार : सफर के दौरान यात्रियों को मिलेगी बेहतर खान-पान की सुविधा, हाईवे किनारे बनेंगे नैनो मार्केट

सफर के दौरान यात्रियों को अब खान-पान की बेहतर सुविधा मिलेगी। खरीदारी के लिए सड़क से उतरकर कहीं दूर जानें की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवे के किनारे ही नैनो मार्केट होगा। इसमें रेस्टोरेंट, एटीएम, क्रॉफ्ट शॉप, ढाबा से लेकर बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था होगी। लोगों को यह सुविधा देने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के बिहार के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है।

दरअसल, सड़क से लंबी दूरी तय करने वालों को अक्सर खान-पान की समस्या होती है। खासकर अगर कोई शहर इलाके से हटकर खाना खाने या आराम करना चाहें तो उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाती है। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि नेशनल हाईवेे के किनारे हर 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी व्यवस्था हो, जिससे सड़क से सफर करने वाले यात्रियों को सभी तरह की सुविधा मिल जाए। लेकिन यह मार्केट टोल प्लाजा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर होगा ताकि जाम न लगे। अगर कोई धार्मिक, ऐतिहासिक व पर्यटकीय स्थल होगा तो उसके आसपास वाले स्थानों को तवज्जो दिया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि यात्रियों को सुविधा सड़क के दोनों किनारे मिलेगी ताकि किसी को सड़क पार कर इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आना-जाना नहीं पड़े।

बिहार में बनने वाले नए नेशनल हाईवे में इस नियम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। सड़कों के जमीन अधिग्रहण के दौरान ही यात्री को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बसाए जाने वाले मिनी मार्केट के लिए जमीन अधिग्रहण होगा। या, ऐसे स्थल चिह्नित कर प्राइवेट पार्टी से इसे विकसित कराया जाएगा। वहीं जो पहले से एनएच बने हुए हैं, उन सड़कों पर भी मिनी मार्केट बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से बातचीत कर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। जितनी जमीन अधिग्रहण की जाएगी, उसके एक फीसदी हिस्से में स्थानीय कला को प्राथमिकता दी जाएगी। 

हर हाल में होगा
एनएच किनारे बसने वाली इस यात्री सुविधाओं में रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से होगा। साथ ही दुकान, सुलभ शौचालय, पेयजल, कार व बस पार्किंग की सुविधा, प्राथमिक उपचार, ढाबा, सड़क संरक्षा से संबंधित गतिविधियां और बच्चों के खेलने-कूदने की व्यवस्था रहेगी। वहीं बसने वाले इस मिनी मार्केट में पेट्रोल पम्प, पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र, कुछ देर ठहरने की सुविधा, गाड़ी रिपेयर वर्क्सशॉप, कार वाशिंग, एटीएम, स्पेयर पार्टस शॉप, ओपेन जिम, अस्पताल व एम्बुलेंस, टेलीफोन टावर, विलेज हाट की भी अनुमति दी जा सकेगी।

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