भिलाई। तीन तलाक का कानून लागू होने के बाद जिला ही नहीं संभवतः प्रदेश का यह पहला मामला है जब एक पीड़ित पत्नी ने अपने पति के विरूद्घ जुर्म दर्ज कराया है। फोन पर अपनी पत्नी को तलाक… तलाक… तलाक…कहने वाले आरोपित पति की पुलिस को तलाश है। तलाक के नाम पर प्रताड़ित करने का यह जिला ही नहीं संभवतः छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मामला है। पीड़िता की शिकायत की जांच के बाद महिला थाना भिलाई में पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित रिजवान खान के खिलाफ उसकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित रिजवान खान पहले से ही शादीशुदा था। इसके बाद भी उसने पीड़िता को झांसे में रखकर दूसरी शादी की। इसके बाद वह दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा।
पीड़ित पत्नी के अनुसार आरोपित ने पीड़िता को फोन पर ही तीन तलाक दे दिया और बाद में लिखित में डाक के माध्यम से भी तलाकनामा भेजा । इससे व्यथित होकर पीड़िता ने आरोपित पति के खिलाफ महिला थाना में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। इसके बाद तलाक के खिलाफ दोबारा शिकायत की थी। महिला थाना प्रभारी योगिता खापर्डे ने बताया कि जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आरोपित रिजवान खान के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित पति की तलाश कर रही है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी के संकेत पुलिस ने दिए हैं। बहरहाल, मामला दर्ज होते ही आरोपित पति पुलिस को चकमा देकर नदारद हो गया है। पुलिस ने तलाश प्रारंभ कर दी है।