जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं, दिल्ली-पुड्डुचेरी की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा

नई दिल्ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को मंजूरी दी। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को पहले ही खत्म कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पेश किया था। 

नए आदेश के मुताबिक, अब जम्मू-कश्मीर में 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। सिर्फ एक खंड प्रभावी रहेगा। जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं होगा। इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख में बांटा गया। राज्य में अब तक 22 जिले थे। दो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले होंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। यह 45,110 वर्ग किलोमीटर में फैला है।

कश्मीर।

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्थिति

जम्मू-कश्मीर (20 जिले)लद्दाख (2 जिले)
अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रसाई, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर 
 
लेह और करगिल 

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