बलिया स्टेट बैंक मैनेजर के नए-नए नियम से ग्राहको में आक्रोश

बलिया स्टेट बैंक एडीबी तीखमपुर शाखा के प्रबंधक की मनमानी का खमियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है।चेक जमा करने के लिए जमा पर्ची पर खाताधारी   के ही हस्तक्षर होना जरूरी  बताकर चेक को जमा नही करने  का तजा मामला प्रकाश में आया है। इस विषय को  सीजीएम आफिस के अधिकारी ने बताया गैर जिम्मेदाराना हरकत  कहा लिखित शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई।

मझौली निवासी सनत तिवारी का एकाउंट बलिया स्टेट बैंक तीखमपुर ब्रांच में चल रहा है।तिवारी  बलिया में नही है उन्होंने अपने सहयोगी से  अपने एकाउंट में चेक जमा करने के लिए भेजे थे। बैककर्मी द्वारा एकाउंट होल्डर को फोन पर बैंक द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ही चेक अपने नाम का एकाउंट में जमा करने के लिए भेजा हूँ। उसके बाद भी  चेक क्लियरिंग में भेजने से मना कर दिया और रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर फोन करके कहा जबतक बैक में आकर अपने नाम का चेक स्वयं जमा पर्ची पर भरकर नही देगे तबतक  क्लियरिंग के लिए नही भेजूँगा।यह घटना पहली नही है ऐसे कई उपभोक्ता बैक मैनेजर की कलागुजारी से त्रस्त है।

बैककर्मी के मनमानी से त्रस्त होकर कई उपभोक्ता स्टेट बैंक से अपना एकाउंट बंद करना ही बेहतर समझ रहे है।

कभी देश में सबसे अच्छी सेवा मुहैया कराने वाली सरकार की सबसे बड़ी बैकिंग सेवा देने वाली संस्था के कुछ , कर्मचारी की वजह  उपभोक्ताओ को परेशान किया जा रहा।

बैक कर्मचारी चाहते है कि उपभोक्ता किसी भी तरह अपना एकाउंट बंद करा ले।

इसका उदाहरण बलिया के तीखमपुर बांच का है जहां बैंक कर्मचारी ने उपभोक्ता से कहा कि आप बलिया में नही है तो क्या हुआ मैं जबतक बैक में स्वयं आकर चेक जमा करने वाली पर्ची पर दस्तखत नही करेगे तबतक चेक को क्लियरिंग के लिए नही भेजूंगा।

दूसरी तरफ जब लोकनिर्माण टाइम्स की टीम ने इस विषय को लेकर पड़ताल किया तो एडीबी शाखा के नए नियम को गलत पाया गया।

स्टेट बैंक के रीजनल आफिस के अधिकारी के अनुसार एकाउंट होल्डर के नाम का चेक कोई भी व्यक्ति आकर जमा कर सकता है। चेक एकाउंट होल्डर के होम ब्रांच का होना चाहिए।

 

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