नई दिल्ली : दो लाख से अधिक की निकासी पर लगे प्रतिबन्ध को लेकर जारी विभ्रम पर आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि दो लाख रुपये से ज्यादा नकदी पर रोक का नियम बैंक और पोस्ट ऑफिस से निकासी पर लागू नहीं होगा. सरकार ने वित्त विधेयक 2017 के जरिये दो लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर रोक लगा दी है और इस नियम के उल्लंघन पर बराबर राशि का जुर्माना नकदी प्राप्तकर्ता पर लगाने की व्यवस्था की है.
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर कानून की नई धारा 269 एसटी पर स्पष्ट किया है कि बैंक, सहकारी बैंक और डाकघर से रुपया निकालने पर यह प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया गया है. जल्दी ही विभाग इस संबंध में अधिसूचना जारी करने वाला है.
स्मरण रहे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते समय तीन लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था. लेकिन लोकसभा से पिछले महीने पारित वित्त विधेयक में यह सीमा घटाकर दो लाख रुपये कर दी.बता दें कि सरकार ने काले धन पर रोक लगाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह नियम लागू किया है. अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा.