सरकार ने 2 लाख रुपए से ऊपर के नगद लेनदेन से 1 फीसदी लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) हटा लिया है.
सरकार का कहना है कि जब 2 लाख रुपए से ऊपर के नगदी लेनदेन पर रोक ही लगा दी गई है, तो यह टैक्स व्यवहारिक नहीं रह गया था. यह फैसला 1 अप्रैल से लागू होना था. वित्त मंत्री ने बजट में इसका एलान किया था.
इसमें दुकानदारों पर टीसीएस एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. यह 1 फीसदी टैक्स 2 लाख रुपए से ज्यादा के सामान या सर्विस के भुगतान पर वसूला जाना था. उस समय बजट में 3 लाख से ज्यादा के नगदी लेनदेन पर लगा दी गई थी. अब इस सीमा को बदलकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है.
देश में कानूनी रूप से 2 लाख रुपए से बड़े नगदी सौदे नहीं हो सकते हैं. ऐसे में दो लाख रुपए से बड़े नगदी सौदों पर टैक्स लगाने का नियम बेमानी हो चुका था. इसीलिए सरकार ने इसे वापस ले लिया है.