रियल्टी कम्पनियो को प्रोजेक्ट लोन में बड़ी राहत,रिजर्व बैंक ने दी राहत

रियल्टी कंपनियों और एनबीएफसी को कमर्शियल प्रोजेक्ट लोन पर बड़ी राहत


लखनऊ: शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और रियल एस्टेट फर्मों को बड़ी राहत दी. रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को कमर्शियल रियल्टी प्रोजेक्ट के कर्ज की रीस्‍ट्रक्‍चरिंग करने इजाजत दे दी है. इससे पहले बैंकों को भी यही राहत दी गई थी.

अब एनबीएफसी अपने लोन की पुन:संरचना कर पाएंगी, मगर इनका वर्गीकरण इस श्रेणी के कर्ज में नहीं किया जाएगा और वे रियल एस्टेट कंपनियों को अतिरिक्त कर्ज दे पाएंगी. नियमों के अनुसार, यह कर्ज सामान्य कर्ज के रूप में माना जाएगा. इसका भुगतान प्रमोटरों के नियंत्रण के बाहर की वजहों से लंबित माना जाएगा.

केंद्रीय बैंक ने कहा, “यह फैसला लिया गया है कि एनबीएफसी की ओर से रियल एस्टेट के दिए गए कर्ज को भी समान रूप में देखा जाएगा.” देशभर में 3 मई तक 40 दिनों का लॉकडाउन लागू है. इंडिया रेटिंग्स के अनुसार, लॉकडाउन के चलते रियल्टी सेक्टर का रेवेन्यू 10 फीसदी तक कम हो सकता है.

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