2 जी केस: ए. राजा-कनिमोझी सहित सभी बरी, आरोप साबित नहीं कर पाई सीबीआई

2 जी केस: ए. राजा-कनिमोझी सहित सभी बरी, आरोप साबित नहीं कर पाई सीबीआई

दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में गुरुवार को पूर्व मंत्री ए. राजा और राज्यसभा सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया. वकील ने बताया कि सबूत देने में नाकामयाब आरोप लगाने वाले सबूत देने में नाकामयाब रहे. कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि पूर्व कैग प्रमुख विनोद राय माफी मांगे.

वकील ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में एक लाइन में फैसला दिया. सीबीआई कोर्ट आरोप साबित नहीं कर पाई.

बता दें कि इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोझी सहित 17 हाई प्रोफाइल उद्योगपति भी आरोपी थे. इसमें दो केस सीबीआई के हैं और एक मामला प्रवर्तन निदेशालय का था. प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में ए राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी और शरद कुमार के नाम शामिल था.

इस मामले की सुनवाई करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत तीन मामलों में फैसला सुनाया. इसमें दो केस सीबीआई के थे और एक मामला प्रवर्तन निदेशालय का था.

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