हार्दिक पटेल व कांग्रेस विधायकों से केस वापस, भाजपा विधायक को 6 माह की सजा

Gujarat Patidar Andolan: कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष हार्दिक पटेल, दो विधायक सहित 34 पाटीदार नेता आरक्षण आंदोलन के दौरान बिना मंजूरी सभा करने के आरोपों से मुक्‍त कर दिये गये वहीं भाजपा विधायक राघवजी पटेल अस्‍पताल में तोडफोड के मामले में 6 माह की सजा व दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक ललित कगथरा, विधायक ललित वसोया सहित रेशमा पटेल, वरुण पटेल समेत 34 को मोरबी की टंकारा कोर्ट ने 2017 में बिना मंजूरी सभा करने के एक मामले में समन जारी किया था। सरकारी वकील पूजा जोशी ने राज्‍यसरकार की ओरसे पाटीदार आंदोलन के केस समाप्‍त करने के आदेश की प्रति सौंपी जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को समाप्‍त कर दिया।

भाजपा विधायक राघवजी पटेल व उनके साथियों पर जामनगर के ध्रोल कस्‍बे के अस्‍पताल में तोडफोड का आरोप था। ध्रोलकी स्‍थानीय अदालत ने राघवजी सहित 5 को इस मामले में दोषी मानते हुए 6 माह की सजा व 10 हजार रु का जुर्माना लगाया जबकि 3 पत्रकारों को बरी कर दिया। कोर्ट ने दोषियों को इस मामले में अपील के लिए समय देते हुए हाल फैसले पर रोक लगाई है।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com